आधार कार्ड में डिटेल्स अपडेट करने की सीमा: क्या कितनी बार बदल सकता है?

आधार कार्ड में डिटेल्स अपडेट करने की सीमा: क्या कितनी बार बदल सकता है? 

आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और जेंडर शामिल होते हैं। समय-समय पर इन जानकारियों में बदलाव होने पर आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होता है। हालांकि, UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार में विभिन्न डिटेल्स को अपडेट करने की एक निश्चित सीमा तय की है। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड की कौन-सी जानकारी कितनी बार बदली जा सकती है। 

आधार कार्ड अपडेट 

 1. नाम (Name) – केवल 2 बार अपडेट कर सकते हैं  

आधार कार्ड पर अपना नाम केवल दो बार ही बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपको वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मैरिज सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज जमा करने होंगे। 

   क्या तीसरी बार नाम बदलना संभव है? 

हां, लेकिन इसके लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी होगी। आपको एक आवेदन लिखकर कारण बताना होगा और संबंधित प्रमाण देना होगा।  

 2. जन्मतिथि (Date of Birth) – सिर्फ 1 बार बदल सकते हैं  

आधार कार्ड में जन्मतिथि को केवल एक बार ही सुधारा या बदला जा सकता है। इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या स्कूल/कॉलेज का दस्तावेज देना होगा।  

   क्या दूसरी बार DOB बदल सकते हैं? 

नहीं, सामान्य स्थिति में यह संभव नहीं है। हालांकि, अगर कोई गंभीर त्रुटि हो तो UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर अनुमति मांगी जा सकती है।  

 3. पता (Address) – कितनी भी बार बदल सकते हैं  

आधार कार्ड में पते को असीमित बार अपडेट किया जा सकता है। आप ऑनलाइन (UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से) या आधार सेवा केंद्र पर जाकर पता बदल सकते हैं।  

   पता बदलने के लिए क्या चाहिए?  

  •  बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे एड्रेस प्रूफ दस्तावेज।  
  •  ऑनलाइन अपडेट के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है।  

 4. मोबाइल नंबर और ईमेल (Mobile & Email) – कोई लिमिट नहीं  

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल को कितनी भी बार बदला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। 

   ध्यान रखें:  

  •  OTP के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी है। 
  •  ईमेल अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता।  

 5. फोटो (Photograph) – कोई सीमा नहीं, लेकिन ऑफलाइन ही कर सकते हैं 

आधार कार्ड की फोटो को कितनी भी बार बदला जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया केवल आधार सेवा केंद्र पर ही संभव है।  

   फोटो अपडेट शुल्क:  

  •  ₹50 (डेमोग्राफिक अपडेट के तहत)।  
  •  14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट निःशुल्क है।  

 6. जेंडर (Gender) – केवल 1 बार बदल सकते हैं  

आधार कार्ड में जेंडर को सिर्फ एक बार ही बदला जा सकता है। अगर कोई त्रुटि हो या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में बदलाव करना हो तो आधार केंद्र पर आवेदन करना होगा।  

 7. बायोमेट्रिक डिटेल्स (Biometrics) – कोई सीमा नहीं  

अंगुलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) और आइरिस स्कैन को भी अपडेट कराया जा सकता है। इसके लिए ₹100 का शुल्क लगता है।  

   लिमिट से ज्यादा बार बदलाव के लिए क्या करें? 

अगर आप नाम, जन्मतिथि या जेंडर को निर्धारित सीमा से अधिक बार बदलना चाहते हैं, तो आपको:  

1. UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा।  

2. help@uidai.gov.in पर ईमेल करके अपील करनी होगी।  

3. बदलाव का कारण और सबूत देना होगा।  

4. UIDAI टीम जाँच करके अनुमति देगी या नहीं देगी।  

   निष्कर्ष  

आधार कार्ड में विभिन्न जानकारियों को अपडेट करने की अलग-अलग सीमाएं हैं। जहां पता और मोबाइल नंबर को कितनी भी बार बदला जा सकता है, वहीं नाम केवल दो बार और जन्मतिथि व जेंडर सिर्फ एक बार ही बदले जा सकते हैं। अगर आपको इन सीमाओं से अधिक बदलाव करने की आवश्यकता है, तो UIDAI से विशेष अनुमति लेनी होगी।  

अपडेट प्रक्रिया आसान बनाने के लिए हमेशा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट रखें!

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