ITR फाइल करना अब आसान: बिना CA के खुद करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (2025 गाइड)

ITR फाइल करना अब आसान: बिना CA के खुद करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (2025 गाइड)  

   क्यों अब CA की जरूरत नहीं?  

पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रक्रिया को डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली बना दिया है। अगर आपकी आय सैलरी, ब्याज, या साधारण निवेशों से आती है, तो आप बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के खुद ITR फाइल कर सकते हैं। 

प्रतीकात्मक चित्र 

   किन्हें खुद ITR फाइल करना चाहिए?

  •  सैलरीड इंडिविजुअल्स (फॉर्म 16 वाले)  
  •  घर या प्रॉपर्टी से इनकम वाले  
  •  FD, सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड जैसे साधारण निवेशक  
  •  छोटे बिजनेस ओनर्स (टर्नओवर कम होने पर)  

नोट: अगर आपके पास कैपिटल गेन, फॉरेन असेट्स या कॉम्प्लेक्स बिजनेस इनकम है, तो CA से सलाह लेना बेहतर होगा। 

   ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स  

फाइलिंग से पहले इन डॉक्युमेंट्स को तैयार रखें:  

1. पैन कार्ड (आधार से लिंक होना चाहिए)  

2. फॉर्म 16 (सैलरीड लोगों के लिए)  

3. फॉर्म 26AS / AIS (Annual Information Statement) – इसमें TDS, इंटरेस्ट इनकम आदि का डिटेल होता है।  

4. इनवेस्टमेंट प्रूफ (PPF, LIC, ELSS, FD, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट)  

5. बैंक अकाउंट डिटेल्स (रिफंड के लिए)  

6. रेंट/प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स (अगर प्रॉपर्टी से इनकम है)   

   ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (2025)  

   स्टेप 1: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें  

  •  वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।  
  •  Login करने के लिए अपना PAN और पासवर्ड डालें।  

   स्टेप 2: सही ITR फॉर्म चुनें  

  •  e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर क्लिक करें।  
  •  Assessment Year (AY) 2025-26 सेलेक्ट करें।  
  •  अगर आप सैलरीड हैं, तो ITR-1 (Sahaj) चुनें।  

   स्टेप 3: प्री-फिल्ड डेटा चेक करें  

  •  अब आपके सामने प्री-फिल्ड ITR फॉर्म आएगा, जिसमें आपकी सैलरी, TDS और बैंक इंटरेस्ट जैसी जानकारियां पहले से भरी होंगी।  
  •  इसे ध्यान से चेक करें और अगर कोई गलती हो तो एडिट करें। 

   स्टेप 4: एक्स्ट्रा इनकम और डिडक्शन एंटर करें  

  •  अगर आपकी कोई अन्य इनकम (जैसे रेंट, फ्रीलांसिंग) है, तो उसे मैन्युअली एड करें।  
  •  टैक्स सेविंग डिडक्शन (80C, 80D, HRA आदि) भरें और उनके प्रूफ रखें।  

   स्टेप 5: टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट 

  •  सिस्टम ऑटो-कैलकुलेट करेगा कि आपको कितना टैक्स देना है।  
  •  अगर टैक्स बकाया है, तो Self-Assessment Tax भरें (UPI/नेट बैंकिंग से)।  

   स्टेप 6: ITR सबमिट और e-Verify करें  

  •  फॉर्म को वैलिडेट करें और सबमिट कर दें।  
  •  e-Verification जरूर करें (आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिलॉकर से)।  
  •  बिना e-Verify किए ITR अधूरा माना जाएगा!    

   ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (2025) 

  •  31 जुलाई 2025 – नॉर्मल टैक्सपेयर्स के लिए  
  •  15 सितंबर 2025 – बिजनेस/ऑडिट वाले केस (बिना लेट फीस के)  

नोट: लेट फाइलिंग पर ₹5,000 तक का पेनल्टी लग सकता है।

   गलतियों से कैसे बचें?  

  •  AIS/26AS को क्रॉस-चेक करें (TDS मिसमैच न हो)।  
  •  ब्याज इनकम न भूलें (FD, सेविंग अकाउंट)।  
  •  HRA और होम लोन क्लेम सही डॉक्युमेंट के साथ करें।  
  •  e-Verify जरूर करें, नहीं तो ITR अधूरा रह जाएगा।   

   निष्कर्ष: अब ITR फाइलिंग आसान! 

सरकार ने ITR फाइलिंग को डिजिटल और प्री-फिल्ड बनाकर आम लोगों के लिए आसान कर दिया है। अगर आपकी इनकम सिंपल है, तो CA की मदद के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं। बस सही डॉक्युमेंट्स तैयार रखें और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस फॉलो करें।  

याद रखें: टैक्स भरना आपका कर्तव्य है, लेकिन अब इसे पूरा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है!

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